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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की कार्यवाही जनपद सीईओ पर लगाया जुर्माना

Rewa Collector Pratibha Pal की बड़ी कार्यवाही जनपद सीईओ सहित पांच अन्य अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर (जनपद सीईओ) पर जुर्माना लगाया है. रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल (Rewa Collector Pratibha Pal) के द्वारा रायपुर कर्चुलियान जनपद सीईओ पर ₹1000 के जमाने की कार्यवाही की गई है मिली जानकारी के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज श्रम विभाग की अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि समय सीमा में जारी न करने पर जुर्माना लगाया गया है.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर दर्ज पाँच प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया.  लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हजार रुपए की जुर्माने की राशि लगाई गई है. जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल (Rewa DM Pratibha Pal) के द्वारा लगातार लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जा रही है. प्रतिभा पाल के द्वारा कुछ दिन पूर्व भी ऐसे ही लापरवाह कर्मचारियों पर जमाने की कार्यवाही की गई थी और आज एक बार फिर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के ऊपर जुर्माना लगाया गया है. रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल स्थापना दौरान से ही चर्चाओं में बनी हुई है प्रतिभा पाल की पहचान एक तेज तर्रार अधिकारियों के रूप में होती है. जो समय-समय पर सभी विभागों का निरीक्षण कर प्रशासनिक सेवाओं को दुरुस्त बनाने के प्रयास में जुटी है.

कलेक्टर ने पांच अधिकारियों पर भी लगाया जुर्माना

श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि निर्धारित समयावधि सात कार्य दिवसों में प्रदान न करने पर पाँच अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तीन दिवस में अनुग्रह राशि का वितरण करने तथा जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं.

जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 12 प्रकरणों का समयावधि में निराकरण नहीं किया गया. इनमें जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में छ:, जवा में तीन, त्योंथर तथा सिरमौर में एक-एक और नगर परिषद गोविंदगढ़ में एक प्रकरण समय सीमा में निराकृत नहीं हुआ. कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर तीन हजार रुपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा पर 1500 रुपए जुर्माना लगाया है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर तथा सिरमौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ पर पाँच-पाँच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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